मत के मूल्य की गणना : निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के मत के मूल्य की गणना निम्न प्रकार होगी।
• प्रत्येक राज्य क निर्वाचक के मत का मूल्य = उस राज्य की कुल जनसंख्या
उस राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या
इस प्रकार समस्त राज्यों की विधानसभाओं के समस्त निर्वाचित सदस्यों के मतों के मूल्य को जोड़ लिया जाएगा। यही निर्वाचक
मंडल में राज्य विधानसभाओं के मतदाताओं के मूल्य का प्रतिनिधित्व करेगा।
संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य = राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्यों की कुल मत संख्या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या
उक्त सूत्र से प्राप्त भागफल संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य होगा।
• राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी द्वारा 500 से अधिक वैध मत प्राप्त करना आवश्यक है।
• राष्ट्रपति द्वारा पद की शपथ : (अनु . 60)- राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश (उसकी
अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश) के समक्ष पद की शपथ लेगा
• प्रत्येक राज्य क निर्वाचक के मत का मूल्य = उस राज्य की कुल जनसंख्या
उस राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या
इस प्रकार समस्त राज्यों की विधानसभाओं के समस्त निर्वाचित सदस्यों के मतों के मूल्य को जोड़ लिया जाएगा। यही निर्वाचक
मंडल में राज्य विधानसभाओं के मतदाताओं के मूल्य का प्रतिनिधित्व करेगा।
संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य = राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्यों की कुल मत संख्या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या
उक्त सूत्र से प्राप्त भागफल संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य होगा।
• राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी द्वारा 500 से अधिक वैध मत प्राप्त करना आवश्यक है।
• राष्ट्रपति द्वारा पद की शपथ : (अनु . 60)- राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश (उसकी
अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश) के समक्ष पद की शपथ लेगा
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